बोर्ड ने कहा है कि तीन तलाक पर संसद में विधेयक पास हुआ या सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश लाई तो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देगा.
लखनऊ के नदवा कॉलेज में मुस्लिमों की इस सर्वोच्च धार्मिक संस्था की बैठक में पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर डॉ़ कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई थी. इसकी मियाद होती है, जिसके बाद कानून की शक्ल के लिए बिल लाना होगा.
उनहोंने कहा कि हमारी लीगल कमिटी ने तीन तलाक बिल में कई खामियां पाईं हैं. जैसे तीन तलाक कहने पर अगर वह कानूनन तलाक होगा ही नहीं, तो इसमें किस आधार पर तलाक देने वाला दंडित होगा इसी आधार पर इसे चुनौती देंगे.
हालांकि इससे पहले भाजपा सरकार तीन तलाक बिल को मंजूरी दिलाने में नाकाम रही थी और इसे अध्यादेश के रास्ते लागू कराया था.
वहीं इस विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने यह कहते हुए कहा कि यह महिला उत्पीड़न रोकने जैसे वृहद मसलों की बजाय विधेयक एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए कानून बनाने के उद्देश्य से लाया गया है.