TwoCircles.net News Desk
लखनऊ : पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तरप्रदेश के जेल में बंद हिन्दू महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की ज़मानत अर्ज़ी बुधवार को सत्र अदालत ने मंज़ूर कर ली है.
विशेष एडीजे नीलकंठ सहाय ने इन्हें 25 हज़ार की दो ज़मानतें व इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.
हालांकि नेशनल सिक्युरिटी एक्ट (एनएसए) लगे होने की वजह से कमलेश तिवारी को फिलहाल जेल से रिहा नहीं किया जा सकता.
डीएम के संस्तुति के बाद पुलिस ने कमलेश तिवारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत कार्रवाई की थी, जिसमें 19 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
बताया जा रहा है कि इस ज़मानत के पीछे कमलेश तिवारी के पत्नी की काफी मेहनत है. पिछले दिनों कमलेश तिवारी की पत्नी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर उसको रिहा करने एवं उस पर लगाये गये रासुका को हटाने की मांग की थी.
एक टीवी चैनल से बातचीत में कमलेश तिवारी की पत्नी ने खुद बताया कि उसके अपील पर राजनाथ सिंह ने इस बारे में लिखित रूप में बात रखने को कहा था. कमलेश के मुताबिक़ गृहमंत्री की सलाह के आधार पर हमारे वकील ने राजनाथ सिंह को पत्र भेज दिया है.
स्पष्ट रहे कि कमलेश तिवारी ने आरएसएस को लेकर उत्तरप्रदेश के मंत्री आज़म खान के बयान के जवाब में पैग़म्बर मोहम्मद के खिलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी के बाद हुए व्यापक विरोध-प्रदर्शन के मद्देनज़र थाना नाका के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप यादव ने एफ़आईआर दर्ज कराई. और तीन दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया. कमलेश के खिलाफ़ लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने उस पर एनएसए लगा दिया था.
एक दूसरी ख़बर के मुताबिक़ हिन्दू महासभा कमलेश तिवारी को मुज़फ्फ़रनगर सदर सीट के उप-चुनाव में विधायक पद का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है. इसकी पुष्टि हिन्दू महासभा के यूपी प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी भी कर चुके हैं. चतुर्वेदी के मुताबिक़ –‘हमने इस देश को इस्लाम मुक्त बनाने का अभियान चलाया हुआ है. ऐसे में कमलेश का सदन पहुंचना ज़रूरी है. इसलिए हिंदू महासभा ने उन्हें मुज़फ्फरनगर सदर सीट से उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया है.’