TwoCircles.net News Desk
देवबंद : साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना की सुनवाई में अदालत द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी-जोशी समेत सभी 12 आरोपियों पर आपराधिक साज़िश का मुक़दमा चलाने जाने के फ़ैसले पर दारूल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ़्ती अबुल क़ासिम नोमानी ने कहा कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच की तो आरोपियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी.
मुफ़्ती अबुल क़ासिम नोमानी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. वह समझते हैं कि किसी भी गुनाह को बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता और कोई किसी को न्याय पाने से नहीं रोक सकता. मुझे पूरा यक़ीन है कि सीबीआई आरोपियों को सज़ा दिलाएगी.
अदालत के इस फ़ैसले का उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी स्वागत किया है. पार्टी के प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा है कि, सीबीआई की विशेष अदालत यह फ़ैसला स्वागत योग्य है. तकनीकी कारणों से जो लोग मुक्त हो चुके हैं, अब बाक़ायदा मुक़दमें का सामना करना पड़ेगा. इससे इस देश की न्याय प्रक्रिया की जीत होगी.
बताते चलें कि मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा, चंपत राय बंसल, महंत नृत्य गोपालदास, धरम दास और सतीश प्रधान जैसे आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिए हैं. इन सभी के ख़िलाफ़ धारा —120 बी यानी आपराधिक साज़िश रचने, ग़ैर-क़ानूनी जमावड़ा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और राज्य व देश की अखंडता पर दुष्प्रभाव डालने वाले कार्य करने के अपराध में मुक़दमा चलाया जाएगा.