TwoCircles.net News Desk
लखनऊ : बीते दिनों राजस्थान के अलवर में गाय के नाम पर मारे गए पहलू खान के हत्यारे रविंद्र यादव को बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है.
इस मामले में आरोपी रविन्द्र की ज़मानत पर आज सामाजिक व राजनीतिक संगठन रिहाई मंच ने आज एक प्रेस बयान जारी कर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि, जिस तरह से लचर विवेचना से पुलिस मोहसिन, अख़लाक़, अयूब और अब पहलू खान के हत्यारोपियों को ज़मानत दिलवा रही है, उससे साफ़ है कि सरकार ऐसा कर उन हत्यारोपियों के हौसले का बुलंद कर रही है, जिससे वो इस तरह की हिंसा और करें.
वहीं आवामी काउंसिल फॉर डेमोक्रेसी एण्ड पीस के महासचिव असद हयात ने का कहना है कि जयपुर हाईकोर्ट ने पहलू हत्याकांड के आरोपी रविन्द्र को ज़मानत दे दी है. इस घटना की कई सीढ़ियां हैं जिनको पुलिस ने विवेचना में शामिल नहीं किया है. पुलिस ने जान-बूझकर रविन्द्र की शिनाख्त पहलू के घायल लड़कों और अन्य पीड़ितों से नहीं कराई जो गिरफ्तारी के तीस दिनों के भीतर होनी आवश्यक थी. इससे स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा रविन्द्र और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं. रविन्द्र की ज़मानत ने साफ़ किया कि पुलिस इस घटना की निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रही है.
बताते चले कि पहलू खान हत्याकांड मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ़्तार किया था जिसमें बहरोड़ के राजकीय धर्मचंद गांधी कॉलेज का छात्रसंघ अध्यक्ष विपिन चंद्र यादव समेत रविंद्र यादव व फौजी कालूराम शामिल था. लेकिन बुधवार को इन आरोपियों में से एक रविंद्र यादव को ज़मानत दे दी गई है.
गौरतलब रहे कि अलवर के बहरोड़ में गौआतंकियों ने पहलू खान समेत उनके साथियों की बेरहमी से पिटाई की थी. बाद में गंभीर रूप से घायल पहलू खान की मौत हो गई थी.