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उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद ‘ कानून अध्यादेश पास

आकिल हुसैन। Twocircles.net

उत्तर प्रदेश सरकार ने लव- जिहाद को लेकर अध्यादेश पास कर दिया है।योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लव जिहाद पर कानून पास हो गया है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश लाई है।लव जिहाद कानून के तहत 1-5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और दोबारा ऐसा करने पर 10 साल का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल रचने वाले अब सावधान हो जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं होगी।आज योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लव जिहाद के कड़े कानून को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद से संबंधित मामले आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान किया था,आज इस कानून पर योगी सरकार ने मोहर भी लगा दी है।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत 1-5 वर्ष  की सज़ा के साथ 15 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल,कपट या बल से धर्म परिवर्तन के मामले में 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी और जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति भी लेनी होगी,इसका उल्लंघन करने पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सज़ा ‌और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा आज उत्तर प्रदेश सरकार ‘उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है,जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं से संबंधित मामले में न्याय दिलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा हाल ही में उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिनमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा था,छल कपट,बल से धर्म  परिवर्तन किया जा रहा है,इस पर कानून बनाना बेहद आवश्यक ,एक नीति के तहत इस कानून को बनाया गया है।

यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग से बाहर निकलने के बाद  मीडिया से कहा,”लव जिहाद कानून को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। निश्चित तौर पर किसी को भी अंधेरे में रखकर,सच छिपाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना , अपराध की श्रेणी में आता हैं।लव जिहाद के बिल का मूल मंत्र यहीं हैं।

बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर उपचुनाव रैली में कहा था कि “हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे,एक प्रभावी कानून बनाएंगे,देश में जो चोरी छिपे, नाम और धर्म छुपाकर बहन बेटियों से खिलवाड़ करते हैं उनके लिए चेतावनी हैं”।हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं करा जा सकता है, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है।