स्टाफ़ रिपोर्टर।Twocircles.net
सुप्रीम कोर्ट से शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी को बड़ा इटका लगा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिज़वी की कुरान से 26 आयत हटाने संबंधी याचिका को खारिज़ कर दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता वसीम रिज़वी पर 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया हैं। ज्ञात रहे कि 11 मार्च को वसीम रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी जिसमें कहा गया था कि कुरान की 26 आयते हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देती है। याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने वसीम रिज़वी की कुरान से 26 आयत हटाने को लेकर याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका को निराधार बताया हैं। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज़ कर दी और याचिकाकर्ता वसीम रिज़वी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं।
वसीम रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि क़ुरान की 26 आयतें हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देती है और मदरसों में यह आयतें पढ़ाई जाती हैं, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। इन्हीं आयतों को पढ़ाकर और समझा कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं।
वसीम रिज़वी का याचिका में यह भी कहना था कि यह 26 आयतों से कट्टरता को भी बढ़ावा मिलता है जिससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा हो सकता है। वसीम रिज़वी ने याचिका में यह भी दावा किया था कि यह 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थीं।
वसीम रिज़वी की याचिका पर देशभर के मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और याचिकाकर्ता रिज़वी के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी करी थी।राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करार देते हुए वसीम रिज़वी को नोटिस जारी किया था।
शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी वसीम रिज़वी का शिया समुदाय से बहिष्कृत करने का ऐलान भी किया था। वसीम रिज़वी के परिवार ने भी साथ छोड़ते हुए उनका विरोध किया था। देशभर के कई जिलों में वसीम रिज़वी पर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी।