Home India News अब्दुल्लाह आजम की रिहाई का रास्ता साफ ,मिली ज़मानत

अब्दुल्लाह आजम की रिहाई का रास्ता साफ ,मिली ज़मानत

स्टाफ़ रिपोर्टर।Twocircles.net

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट की तरफ राहत मिल गई है। कोर्ट ने मंगलवार को अब्दुल्लाह को पासपोर्ट मामले में जमानत दे दी, जिसके बाद वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। इस जमानत के साथ ही उनके ऊपर चल रहे सारे मामलों में जमानत मिल चुकी हैं। हालांकि खुद आज़म खान के जेल से बाहर आने का इंतजार अभी और लंबा चलने वाला है। आज़म खान अभी बीमार और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले अब्दुल्लाह आज़म की मां तंजीन फातिमा को भी रिहाई मिल गई थी।

जानकारी के अनुसार अब्दुल्लाह आजम के जेल से बाहर आने में सिर्फ वादी आकाश सक्सेना का बयान जिला अदालत में दर्ज किया जाना बाकी है। ज्ञात हो कि भाजपा के नेता आकाश सक्सेना वहीं व्यक्ति हैं जिन्होंने अब्दुल्लाह खान पर दो पासपोर्ट मामले में तहरीर दी थी। आजम खान और अब्दुल्लाह आजम कई मामलों में आरोपी हैं। हालांकि पूर्व में उन्हें दूसरे मामलों में जमानत मिलती रही है। जैसे पिछली बार दो पैनकार्ड के मामले भी उन्हे राहत दी गई थी।

आजम खान के साथ साथ उनके बेटे के ऊपर भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें जमीन हड़पने से लेकर फर्जी कागजात तैयार करने और दूसरे ऐसे मामले उल्लेखित हैं। अब्दुल्लाह और उनके पिता आजम खान पिछले वर्ष फरवरी से जेल में बंद हैं। अब्दुल्लाह के ऊपर एक आरोप ये है कि उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र बनाएं थें, जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष नही थी फिर भी उन्होंने फर्जी कागजात की मदद से चुनाव लड़ा। जिस वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा चुकी है और उनके निर्वाचन को भी रद्द कर दिया गया था।

दरअसल रामपुर की स्वार टांडा सीट से अब्दुल्लाह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जल्द ही उनके खिलाफ उम्र को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। बसपा के उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने चुनाव आयोग से अब्दुल्लाह की उम्र की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि नामांकन के समय अब्दुल्लाह आजम ने अपनी उम्र के जो भी दस्तावेज पेश किए हैं उनकी जांच कराई जाए।

इधर अब्दुल्ला के वकील जुबैर अहमद ने जानकारी दी है के पासपोर्ट मामले में मंगलवार को उनकी बहस हुई और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने का आदेश दिया। ज्ञात हो कि कोर्ट इससे पहले पैन कार्ड मामले में जमानत देते समय शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के बयान को दर्ज करवाने का आदेश दिया था। जिसके बाद आकाश सक्सेना के बयान को दर्ज करवाने के बाद ही अब्दुल्लाह आजम कारागार से बाहर आ सकते हैं।

इससे पहले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कथित जन्म प्रमाण पत्र जालसाजी मामले में जमानत दे दी थी। आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान पर 2017 के चुनावों में भाग लेने के लिए उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर गलत उम्र का दिखाने का आरोप है। अब्दुल्ला आजम खान पर कुल 64 केस दर्ज किए गए थें। आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा पर भी कई केस दर्ज थें। हालांकि 21 दिसम्बर 2020 को तंजीम की सभी केसों में जमानत मंजूर हो गई थी और वह जेल से रिहा होकर अपने घर पर हैं।

आजम खान उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता की छवि रखते हैं। वो अभी रामपुर से सांसद हैं। पूर्व में वो विधायक से लेकर मंत्री तक रह चुके हैं। उसके बावजूद वो एक लंबे समय फरवरी 2020 से जिला कारागार सीतापुर में कैद हैं। यूं तो उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं लेकिन उनके चाहने वाले उनके ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद और महज़ एक साजिश बताते हैं। आजम खान के ऊपर जमीन हथियाने से लेकर अतिक्रमण और अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले वायरल हुई उनकी तस्वीर के बाद से कई हैशटैग ट्रेंड उनकी रिहाई को लेकर चलाए जा चुके हैं।