सिद्धांत मोहन, TwoCircles.net
नोएडा: दादरी मामले में सुनवाई करते हुए नोएडा की एक अदालत ने भीड़ द्वारा मार दिए गए मोहम्मद अखलाक के परिवार पर गौहत्या के तहत FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है.
कुछ दिनों पहले ही बिसाहड़ा गांव के लोगों ने मोहम्मद अखलाक के परिजनों के खिलाफ गौहत्या की शिकायत की थी, जिसके बाद मोहम्मद अखलाक के घर के बाहर स्थित ट्रांसफार्मर से पाया गया मांस फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जिसमें लैब ने उसके गोमांस होने की पुष्टि की थी.
परिवार के खिलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने दिया है. अदालत ने यह आदेश 9 जून को बिसाहड़ा के सूरजपाल द्वारा की गयी शिकायत के अधीन जारी किया है. इस आदेश का आधार फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है.
जिन लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज करने के आदेश जारी हुआ है, उनमें अखलाक के भाई जान मोहम्मद, अखलाक की माँ असगरी, अखलाक की पत्नी इकरामन, अखलाक का बेटा दानिश खान, अखलाक की बेटी शाहिस्ता और रिश्तेदार सोनी का नाम शामिल है.
इस मामले में जानकारों का कहना है कि इस फैसले से अखलाक़ की हत्या के जुर्म में 19 लोगों के खिलाफ चल रहे मुक़दमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन इसके उलट राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस आदेश के बाद से अखलाक़ की ह्त्या का केस कमज़ोर पड़ सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 17 लोग अभी जेल में हैं.
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[Image Courtesy – DailyCapital]