सोहराबुद्दीन शेख फर्ज़ी मुठभेड़ केस में आरोपी वंजारा को ज़मानत

By TCN News,

गुजरात पुलिस के पूर्व अधिकारी डीजी वंजारा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वृहस्पतिवार को सोहराबुद्दीन फर्ज़ी मुठभेड़ के मामले में जमानत दे दी.


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ज्ञात हो कि डीजी वंजारा को 24 अप्रैल 2014 को दो अन्य आईपीएस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य सोहराबुद्दीन शेख को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. गुजरात पुलिस पर यह भी आरोप लगा था कि सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की हत्या को गुजरात पुलिस ने अंजाम दिया. इस मामले के अहम गवाह तुलसीराम प्रजापति को भी फर्जी मुठभेड़ में मार देने का आरोप भी गुजरात पुलिस पर लगा है.

न्यायाधीश एएम थिपसे ने कुल जमा तीन लाख की जमानत राशि पर वंजारा को जमानत दी. जज ने वंजारा से सीबीआई के पास अपना पासपोर्ट जमा कराने और मामले की सुनवाई खत्म होने तक हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराने का आदेश दिया है.

अदालत ने वंजारा को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सबूतों और गवाहों के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ न करें और यदि वे पेशी में छूट पाना चाहते हैं तो उन्हें अदालत से इस बारे में पहले अनुमति मांगनी होगी.

हालांकि वंजारा अभी तुलसीराल प्रजापति और इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ के मामलों के अंतर्गत साबरमती जेल में ही रहेंगे. सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कुल ३७ लोगों को नामज़द किया था, जिनमें भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रमुख है. अमित शाह को इस मामले में जमानत दे गयी थी. ज्ञात हो कि गवाहों की सुरक्षा और केस की सुनवाई की शुचिता बरकरार रखने की नीयत से सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को अहमदाबाद से बॉम्बे हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया था.

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