नोटबंदी : मध्य प्रदेश से शुरू हुई सोशल मीडिया पर निगरानी

सिद्धांत मोहन, TwoCircles.net

वाराणसी: नोटबंदी को लेकर धीरे-धीरे बीस दिन पूरे हो चुके हैं और देश के कई हिस्सों में अभी भी स्थितियां चिंताजनक हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश के जिले इंदौर के दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश हाल में ही सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर और वाट्सएप पर नोटबंदी को लेकर की जा रही टिप्पणियों और पोस्टों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गयी है.


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यह आदेश बीते 14 नवम्बर को जारी किया गया है. आदेश के कागजों के अनुसार यह आदेश आगामी 12 जनवरी तक जारी रहेगा.

आदेश में लिखा है –

गत दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट है Facebook posts एवं उस पर Comment/Likes, Whatsapp पर आपत्तिजनक व आम लोगों की भावनाओं को आहात करने वाले Message एवं उनकी forwarding, Twitter आदि पर करने से लोक शान्ति भंग करने में ‘Proximate and direct nexus’ रखते हैं. यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिए उद्दीप्त(incite) कर सकती है.”

दंड संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत जारी किए गए इस आदेश में आगे कहा गया है –

“इंदौर जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में बिना किसी वैधानिक आधार के पुराणी करेंसी को बदलने या उसके संबंध में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, message करने पर, एवं उनकी Forwarding, Twitter, Facebook, Whatsapp इत्यादि Social Media आदि पर करने, Post पर Comment करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है.”

इंदौर में मौजूद पत्रकार नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर जानकारी देते हैं कि इस आदेश के बाद भी सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी पोस्ट को आपत्तिजनक या भड़काऊ मानकर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है.

इंदौर के साथ-साथ इस आदेश को इंदौर से कुछ दूरी पर मौजूद जिले उज्जैन में भी लागू किया गया है. उज्जैन में यह आदेश 18 नवम्बर से लागू है.

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