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दिल्ली: साल 2005 में दिल्ली के लिबर्टी व सत्यम सिनेमा में हुए विस्फोट कांड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी जगतार सिंह हवारा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी हवारा के ख़िलाफ़ पुलिस पुख़्ता साक्ष्य पेश में असफल रही है, लिहाज़ा आरोपी को बरी किया जाता है.
स्पेशल जज रितेश सिंह ने साफ़ तौर पर कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध साबित करने में असफल रहा है. पुलिस ने जो बरामदगी दिखाई है, उसका कोई भी गवाह नहीं है. ऐसे में साक्ष्यों के बिना हवारा को दोषी नहीं माना जा सकता है.
स्पष्ट रहे कि 2005 में हुए इन धमाकों में एक दर्शक की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस ने विस्फोट के दो दिन बाद हवारा व दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से 10 किलो आरडीएक्स, डेटोनेटर, 186 कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, पिस्टल, हैड ग्रेनेड आदि बरामद करने का दावा किया था. ऐसे में घटना के 11 साल बाद हवारा का बरी होना पुलिस के लिए बड़ा झटका है.